लखनऊ, यूपी में बिना पंजीकरण के उपखनिजों के भंडारण पर कड़ी कार्रवाई होगी।
उत्तर प्रदेश के औरैया में अपर जिलाधिकारी रेखा एस चौहान ने आज जारी एक आदेश में कहा है कि जिले के सभी उपखनिजों (बालू/मोरंग/गिट्टी आदि) के फुटकर विक्रेताओं को उत्तर प्रदेश खनिज नियमावली 2018 के प्रावधानों के तहत अधिकतम 100 घनमीटर तक उपखनिजों के भंडारण में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराए जाने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में निदेशालय के पत्र द्वारा उप खनिज के फुटकर विक्रेताओं को अधिकतम 100 घनमीटर तक उपखनिजो के भंडारण कर विक्रय के लिये विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन माइन मित्रा पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, पंजीकरण कराने के उपरांत ही उपखनिजों (बालू/ मौरंग/ गिट्टी आदि) के भंडारण क्रय/ विक्रय किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि फुटकर विक्रेताओं द्वारा विभागीय पोर्टल पर बिना पंजीयन कराए, खनिजों का भंडारण क्रय/ विक्रय किया जाता है तो वह उत्तर प्रदेश खनिज नियमावली 2018 उल्लंघन है और उनके विरुद्ध नियमावली 2018 में दिए गए प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए उपखनिज (बालू/मोरंग/गिट्टी आदि) के फुटकर भंडारणकर्ता/विक्रेता स्वयं उत्तरदायी होंगे।