पन्ना,मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रशासन ने विवाह कार्यक्रम में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी है।
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर पन्ना बालागुरु के. ने कोरोना की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाये हैं। कोरोना कर्फ्यू के बीच अनावश्यक रूप से बिना मास्क लगाये बाहर निकलने वालों के खिलाफ जहां कार्यवाही हो रही है। धार्मिक आयोजनों और वैवाहिक कार्यक्रमों पर भी नजर रखी जा रही है।
बारात, जुलूस एवं सामूहिक कार्यक्रम, लाउडस्पीकर, डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। विवाह कार्यक्रम में पंडित और नाई सहित अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की संख्या निर्धारित की गई है। विवाह समारोह शाम 5 बजे से पहले संपन्न कराना होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी और अस्थाई जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।