नयी दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर, प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षण समिति ने बड़ा फैसला लिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय तथा इसके अधीनस्थ न्यायालयों में 15 जुलाई तक पुरानी पद्धति (व्यक्तिगत उपस्थिति) से सुनवाई नहीं होगी।
यह फैसला सोमवार को न्यायालय की प्रशासनिक एवं सामान्य पर्यवेक्षण समिति ने किया। इस फैसले के बाद न्यायालय में एक से 15 जुलाई तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किये गये मामले अगस्त और सितंबर तक के लिए टाल दिये गये हैं। इसी तरह से इसके अधीनस्थ अदालतों के मामले भी स्थगित कर दिये गये हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय तथा इसके अधीनस्थ अदालतों की कार्यवाही 30 जून तक स्थगित है, हालांकि अनिवार्य मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही हैं। इससे पहले 13 जून को कोरोना वायरस (कोविड-19) के मद्देनजर उच्च न्यायालय तथा इसके अधीनस्थ अदालतों की कार्यवाही 30 जून तक लिए स्थगित कर दी गयी थी।