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AK 56 बरामदगी मामला, आतंकी हवारा सबूतों के अभाव में बरी

लुधियाना , शहर की एक अदालत ने 1995 के हथियार बरामदगी मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले में दोषी जगतार सिंह हवारा को बरी कर दिया।

एक अधिकारी ने आज बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ( सीजेएम ) सुरेश गोयल ने हवारा को बरी कर दिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या की साजिश रचने के मामले में हवारा को दोषी ठहराया गया था।

बचाव पक्ष के वकील जसपाल सिंह मांझपुर ने बताया कि दलीलों को सुनने के बाद सीजेएम अदालत ने हवारा को एके -56 राइफल बरामदगी के मामले में बरी कर दिया।  हवारा फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है।