नई दिल्ली, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कोर्ट द्वारा ईडी के तर्कों को खारिज किए जाने के बावजूद उनकी जमानत अर्जी खारिज होने पर नाराजगी जाहिर की।
चिदंबरम आईएनएक्स मी़डिया मामले में हिरासत में 98 दिन बिता चुके हैं।
चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ से कहा कि हाई कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ और मेरे भाग निकलने के डर से मेरी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
वहीं उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ने आरोप गंभीर होने के चलते चिदंबरम की बेल याचिका खारिज की है।
सिब्बल ने पीठ का नेतृत्व कर रहे जस्टिस आर भानूमति से कहा कि अगर अदालत की गंभीर आरोप वाली दलील स्वीकार हो जाती है तो हमें कभी जमानत नहीं मिलेगी।
कपिल सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम को जेल में रखना उच्च न्यायालय के तनाव की ओर इशारा करता है, इससे गलत संदेश जाता है।
चिदंबरम के लिए बहस करते हुए सिब्बल ने कहा कि-“ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ रंगा बिल्ला हूं। अगर मुझे जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, तो यह इस देश को एक गलत संदेश देगा।”
रंगा और बिल्ला बॉम्बे को दो खतरनाक अपराधी थे जो आर्थर रोड जेल से रिहा होने के तुरंत बाद दिल्ली आ गए थे। उन्होंने अगस्त 1978 में दो किशोरों का अपहरण कर उन्हें बर्बरता से मार डाला था।
आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को तिहाड़ जेल पहुंच कर आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात की थी। सूत्रों के हवाले से बताया कि दोनों ने करीब 45 मिनट मुलाकात में पूर्व वित्त मंत्री के प्रति एकजुटता प्रकट की।