सेना में अब पुरूषों को महिलाओं की तरह मिलेगी ये सुविधा
August 10, 2019
नयी दिल्ली, सरकार ने सेनाओं में अकेले पुरुष को भी महिला अधिकारियों की तरह खास रियायत देने की स्वीकृति दी है। सरकार ने सेनाओं में अकेले पुरुष अभिभावक को भी बाल देखभाल अवकाश देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही रक्षा बलों में कार्यरत महिला अधिकारियों के लिए इसके प्रावधानों में रियायत देने की स्वीकृति दी गई है।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सैन्य बलों ने महिला अधिकारियों को इस समय सीसीएल दी जाती है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने हाल ही में गैर सैन्यकर्मचारियों को सीसीएल देने के संबंघ में कुछ संशोधन किए हैं जिनमें अकेले पुरुष अभिभाव को भी यह अवकाश देने की व्यवस्था की गयी है। इसी आधार पर इस सुविघा को सेनाओं में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है।
सीसीएल का लाभ लेने के उद्देश्य से 40 प्रतिशत दिव्यांग बच्चों के मामले में पूर्व में निर्धारित 22 वर्ष की आयु सीमा को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा, एक समय में प्राप्त की जा सकने वाली सीसीएल की न्यूनतम अवधि को अब 15 दिनों के बजाय पांच दिन कर दिया गया है। रक्षा मंत्री ने रक्षा कर्मियों को समान लाभ का विस्तार करने वाले रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे अकेले पुरुष अभिभाव सेवाकर्मी सीसीएल का लाभ उठा सकेंगे। एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी और रक्षा बलों की महिला अधिकारी भी 40 प्रतिशत दिव्यांग बच्चों के संबंध में बच्चे की आयु सीमा से जुड़े किसी भी प्रतिबंध के बिना सीसीएल का लाभ उठा सकेंगे।