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यूपी मे पुलिस व स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करना जघन्य अपराध, लगेंगी ये धारायें ?

लखनऊ,  उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक  एच सी अवस्थी ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम संबंधित कार्य एवं लाॅकडाउन का पालन कराने के लिए तैनात पुलिस, स्वास्थ विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर हमला करने वालोंं पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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श्री अवस्थी कोरोना के विरूद्ध की गयी कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मुरादाबाद एवं अन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि समस्त जनसामान्य के मध्य ऐसे संदेश पहुंचे कि जैसे या शांति भंग करते हुये तोड़फोड़ करना एक जघन्य अपराध है। ऐसी घटना घटित होने पर कानून की सख्त धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अविलम्ब गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोक व्यवस्था भंग करने के प्रयत्नों के साक्ष्य प्राप्त होने पर संबंधित अभियुक्तों के विरूद्व रासुका के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहाकि सम्पत्ति की क्षति पहुंचाने पर उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी क्षति वसूली अध्यादेश 2020 की धारा 03 के तहत क्लेम पिटीशन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाये और आदेश की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की जाय।

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श्री अवस्थी ने बताया कि तबलीगी जमात के सदस्यों को नियमानुसार क्वारंटाइन के निर्देशों के अनुपालन में अभी तक 2727 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है तथा स्वयं क्वारंटाइन फैसिलिटी में दाखिल होने के लिए तबलीगी जमात के सदस्यों को समय-समय पर प्रेरित किया गया। अपनी-अपनी पहचान छिपाकर स्वास्थ विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन नहीं करने वाले एवं उनको आश्रय देने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध अगले दो दिनों में सख्त विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने करने के लिए जिलों के पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिये गये।

गौरतलब है कि हाल ही में मुरादाबाद समेत राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस पर हमला करने के मामले प्रकाश में आये हैं।

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