लखनऊ, यूपी के आईएएस तथा आईपीएस अफसरों के लिये एक बुरी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आईएएस तथा आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय कर्मियों को दी गयी तिथि से आवास भत्ता देने से इनकार कर दिया है।
आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर कहा था कि केंद्र सरकार ने सातवें वेतनमान के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मियों को एक जुलाई 2017 से बढे हुए आवास भत्ते देने का आदेश दिया लेकिन राज्य सरकार ने इसे एक जुलाई 2018 से लागू किया था।
उन्होने बताया कि अखिल भारतीय सेवा एचआरए नियमावली के अनुसार प्रदेश में कार्यरत आईएएस तथा आईपीएस अधिकारियों का आवास भत्ता केंद्रीय कर्मियों से कम नहीं हो सकता है। कैट के आदेश पर अमिताभ द्वारा दिए प्रत्यावेदन पर निर्णय लेते हुए सरकार ने कहा कि आवास भत्ता एक प्रतिपूर्ति भत्ता है जो लाभ का स्रोत नहीं हो सकता है। इसलिये जब इन अफसरों ने सीमित धनराशि में व्यय कर लिया तो समय बीत जाने के बाद पहले की तिथि से उक्त भत्ता नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इससे यह लाभ का स्रोत बन जायेगा। अमिताभ की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर ने इस आदेश को बुनियादी रूप से त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसे चुनौती देने की बात कही है।