सिरसा, सिरसा के जिलाधीश प्रदीप कुमार ने दिवाली और गुरुपर्व त्यौहार पर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर पटाखों की बिक्री, भंडारण तथा पटाखे-आतिशबाजी चलाने पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की है।
श्री कुमार ने आज यहां बताया कि बाजार व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पटाखों के भंडारण और बिक्री से अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। यदि कोई भी व्यक्ति उक्त स्थानों पर पटाखों की बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्घ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
जारी आदेशों में कहा गया है कि दिवाली व गुरुपर्व पर पटाखे चलाने का समय रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। पटाखों के एक साथ बजाने पर पाबंदी रहेगी, क्योंकि इनसे वायु व ध्वनि प्रदूषण होता है तथा इनसे ठोस अपशिष्ठï भी फैलता है। उक्त पर्व के दौरान कम उत्सर्जन वाले तथा हरे रंग के पटाखों की बिक्री व उपयोग की अनुमति होगी।
उनके अनुसार दिवाली व गुरुपर्व त्योहारों के दौरान कोई भी व्यक्ति भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में पटाखे व अन्य विस्फोटक सामग्री का न तो भंडारण कर सकता है न ही बेच सकता है। पटाखे बेचने के लिए इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 के तहत लाइसेंस अधिकृत अधिकारी से लेना अति आवश्यक होगा। कोई भी व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक पटाखे नहीं रख सकता। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।