नई दिल्ली,देश में भीड द्वारा पीट-पीट कर मार डालनें की बढ़ती घटनाओं को रोकने में नाकाम केंद्र्र और राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये को देखते हुये सुप्रीम कोर्ट ने दोनो सरकारो को कड़ा कदम उठाने का आदेश दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई भी नागरिक अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता है.भारतीय लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की कोई इजाजत नहीं है.सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को खास र्निदेश दिया कि वो संविधान के मुताबिक काम करें.
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केंद्र और राज्यों को निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी अफवाहो पर भीड द्वारा पीट-पीट कर मार डालनें वाली घटनाओ को रोका जाना चाहिए.नागरिको को अपने हाथो में कानून लेने का कोई हक नहीं है.कोर्ट ने राज्य सरकारों को चार हफ्ते में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओ को रोकने के लिये एक गाइड लाइन लागू करने का आदेश दिया है.सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाते ह्य़े कहा कि राज्यों को शांति बनाए रखनी चाहिये.अब इस मामले अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में28 अगस्त को होगी.
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