नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आरटीओ व एआरटीओ दफ्तरों में अब बगैर टाइम स्लॉट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकेंगे। आवंटित टाइम स्लॉट से पहले डीएल के लिए बायोमीट्रिक प्रक्रिया पूरी नहीं करा पाएंगे।
संभागीय परिवहन कार्यालय ने लर्निंग व परमानेंट डीएल के ऑनलाइन आवेदन पर बायोमीट्रिक प्रक्रिया के लिए जिस दिन बुलाया है, आपको उसी दिन यह प्रक्रिया पूरा करानी पड़ेगी। हालांकि परिवहन विभाग ने बुलावे की तारीख पर नहीं आने पर अगले दो दिन की और मोहलत दी है। इसके बावजूद यदि आवेदक बायोमीट्रिक प्रक्रिया के लिए नहीं आ पाता है तो उसे दोबारा टाइम स्लॉट लेना पड़ेगा। यह व्यवस्था सात फरवरी शाम से प्रभावी हो गई है।
दरअसल, परिवहन विभाग ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) से वीआईपी आवेदक के बुलावे की तारीख यानी आवंटित टाइम स्लॉट में बदलाव का अधिकार छीन लिया है। इसके बाद एनआईसी ने सारथी सॉफ्टवेयर में यह प्रावधान कर दिया, जिससे प्रदेश भर के एआरटीओ अब वीआईपी के लिए बुलावे की तारीख को बदल नहीं पाएंगे।