नयी दिल्ली , बोफोर्स मामले के याचिकाकर्ता ने अटार्नी जनरल के के वेणुगाेपाल को पत्र लिखकर इस मामले की जांच में तेजी लाने के लिए संबंधित दस्तावेज उच्चतम न्यायालय में जमा कराने का अनुरोध किया है।
याचिकाकर्ता और उच्चतम न्यायालय के वकील अजय अग्रवाल ने अर्टानी जनरल से आग्रह किया है कि ये दस्तावेज जमा कराये जाने से केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की तेजी से जांच कर सकेगी। उच्चतम न्यायालय ने बोफोर्स मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील को पिछले वर्ष खारिज कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने इस मामले में हिन्दुजा बंधुओं श्रीचंद, प्रकाशचंद और गोपीचंद हिन्दुजा को बरी कर दिया था। शीर्ष न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने सीबीआई की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसमें बहुत अधिक देरी की गयी। सीबीआई उच्च न्यायालय के फैसले के बाद निर्धारित अवधि 90 दिन में अपील करने में विफल रही।