लखनऊ, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है।
यूपी मे 10 जुलाई की रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक राज्य में लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सामान की दुकानें और अस्पताल ही खुले रहेंगे। बाकी की सभी चीजों पर पाबंदी रहेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और संचारी रोगों (इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू और कालाजार) के संक्रमण को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के मुताबिक, इस दौरान प्रदेश में समस्त कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तिओं, कोरोना वॉरियर, स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। रेलवे का आवागमन भी पूर्व की तरह ही जारी रहेगा। वहीं रेल से आने-जाने वाले व्यक्तियों के लिए बस की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।
रेल यात्रियों के लिए बस के परिचालन को छोड़कर राज्य में यूपी रोडवेज की सेवाएं बंद रहेंगी। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विमान सेवा पर रोक में छूट दी गई है। वहीं हवाई अड्डा से आने-जाने वालों पर भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा। साथ ही साथ मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ढाबे और पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे।
आदेश में कहा गया है कि 10, 11 और 12 जुलाई को सफाई और स्वच्छता के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्य से मुक्त रहेंगे। साथ ही साथ इस काम से जुड़े कार्यालय भी खुले रहेंगे। संचारी रोग के सर्विलांस का काम भी इस दौरान जारी रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। शहरी क्षेत्र में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर सभी बंद रहेंगे। जहां पर इस दौरान काम काज जारी रहेगा, वहां सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
प्रत्येक जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों/यूपी 112 द्वारा पेट्रोलिंग कर उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।