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इस नंबर पर पर फोन करके, आप बनवा सकतें हैं अपना ई-पास ?

नयी दिल्ली , लाकडाऊन के दौरान जरूरी सेवाओं को उपलब्ध कराने में लगे हुए लोग फोन करके अपना ई-पास बनवा सकतें हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिन लोगों के पास पहचान पत्र नहीं है और वह जरूरी सेवाओं को उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं वह 1031 नंबर पर फोन करके ई-पास हासिल कर सकते हैं।

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श्री केजरीवाल ने डिजिटल संवाददाता सम्मेलन मे कहा कि जिन लोगों के पास पहचान पत्र नहीं है चाहे वह सरकारी विभाग में काम करते हों या प्राइवेट अस्पतालों में काम करते हों, दूध व सब्जी बेचने, मंडी में काम वाले, मंडी में सब्जी ले जाने वाले किसान, दवाइयों की दुकान वाले और दवाइयों को बनाने वाले आदि हैं।

मोटे तौर पर दूध, सब्जी, राशन की दुकान, रोजमर्रा की जरूरतों और दवाइयों की दुकान, इन पांच चीजों से संबंधित दुकानें, ट्रांसपोर्ट करने की व्यवस्था, इनके उत्पादन और स्टोर करने की व्यवस्थाएं, सभी आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आएंगी। यह सारी आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें इसके लिए इन सभी लोगों को पास की जरूरत है।

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इन आवश्यक सेवाओं के उत्पादन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और दुकानों में लगे सभी लोगों को दिल्ली सरकार पास जारी करेगी। जिन लोगों के पास पहचान पत्र है, वह इसका इस्तेमाल करें। जिन के पास पहचान पत्र नहीं है, उनको हम ई-पास देने की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक हेल्प लाइन नंबर 1031 जारी किया है। 1031 पर फोन करके बताना होगा कि वह कौन सा काम करते हैं। यहां उनको अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। काम की जानकारी और लोकेशन के आधार पर फोन करने वाले व्यक्ति को एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। वह उस नंबर पर डिटेल व्हाट्सएप करेगा। इसके बाद उसके व्हाट्सएप पर ई-पास आ जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि 1031 हेल्प लाइन नंबर सामान्य हेल्प लाइन नंबर नहीं है इसलिए इस पर सामान्य फोन काॅल नहीं करने का आग्रह किया। केवल आवश्यक सेवाएं देने वाले लोग ही अपना पास लेने के लिए इस पर काॅल करेंगे। अन्य लोगों से विनती है कि वे इस नंबर पर अनावश्यक फोन न करें।

उन्होंने कहा कि आम लोगों जिसे दूध, सब्जी व अन्य सामान खरीदना है, उन्हें ई-पास की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने आस-पास की किराने की दुकान तक जाने के लिए किसी पास की जरुरत नहीं है। अगर आपको कोई छोटी-मोटी वस्तु खरीदने के लिए पैदल आस-पास की दुकान तक जाना है, तो इसकी अनुमति है। इसके लिए कोई रोक नहीं है।

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