बुकिंग लेने के बाद सेवा देने से मना करने पर, कैब कंपनी को भरना होगा जुर्माना
August 10, 2019
भोपाल, सरकार मोबाइल फोन एप आधारित कैब सेवा संचालित करने वाली कंपनियों के लिये जल्द ही नए नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत बुकिंग स्वीकार करने के बाद सेवा देने से मना करने पर कैब कंपनी को 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा।
मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग के उप सचिव नियाज खान ने पीटीआई भाषा से कहा कि कैब कंपनी बुकिंग स्वीकार करने के बाद यदि ग्राहक को सेवा देने से मना करती है तो कंपनी को 1,000 रूपया जुर्माना देना होगा। दरअसल, सरकार ने कैब कंपनियों को संचालित करने के लिये नियमों का मसौदा तैयार किया है।
उन्होंने बताया कि इस मसौदे को प्रशासनिक मंजूरी के बाद प्रदेश के विधि विभाग को भेजा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विधि विभाग की स्वीकृति के बाद एक माह में इसे जारी कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के बड़े नगरों में ओला, उबर और एक अन्य कैब कंपनी अपनी सेवाएं दे रही है। सूत्रों ने बताया कि कैब बुक करने वाले ग्राहकों ने इस संबंध में कैब कंपनियों की सरकार से शिकायत की थी। इसलिये सरकार ने इस मामले में यह पहल की है।