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CBI के डीएसपी की जमानत अर्जी पर अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित

नयी दिल्ली, सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना से जुड़े रिश्वतखोरी के आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार की जमानत अर्जी पर दिल्ली की एक अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। विशेष सीबीआई न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने कहा कि वह दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद आज बाद में आदेश सुनाएंगे।

सुनवाई के दौरान कुमार के वकील ने अदालत को बताया कि सीबीआई ने उनके खिलाफ इस मामले में हर नियम तोड़ा है और विडंबना यह है कि नियम का पालन करने वाला जेल में है। सीबीआई ने जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया। कुमार ने अपनी जमानत अर्जी में अपनी हिरासत को अवैध बताया था और अदालत से उन्हें रिहा करने की गुहार लगाई। आवेदन में यह भी कहा गया कि कुमार अदालत द्वारा जमानत देते समय लागू की गयी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं।

इसमें दावा किया गया कि सीबीआई के अधिकारी जब कुमार के दफ्तर और आवास पर पहुंचे थे तो उनके पास वैध तलाशी वारंट नहीं था।
याचिका में कहा गया कि उनके आठ मोबाइल फोन, एक आईपैड और उनके बेटे का लैपटॉप जब्त किया गया है। एजेंसी को इस सामान को छोड़ने का निर्देश देने की मांग अदालत से की गयी है। कुमार और अस्थाना ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की वैधता को चुनौती दी है। उनके अलावा मामले में दो बिचौलियों मनोज प्रसाद और सोमेश प्रसाद को भी आरोपी बनाया गया है।