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शवों व घायल मजदूरों को एक साथ ले जाने पर, यूपी सरकार को आयोग की नोटिस

नयी दिल्ली , राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के औरेया में सड़क दुर्घटना में मृत श्रमिकों के शव हादसे में घायल लोगों के साथ उसी वाहन में ले जाये जाने संबंधी मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है।

आयोग ने मुख्य सचिव से गत 16 मई को हुई इस दुर्घटना के बाद लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ की गयी कार्यवाही और पीड़ितों तथा उनके परिवारों को पहुंचायी गयी मदद का ब्योरा देने को भी कहा है। आयोग ने घायल श्रमिकों के स्वास्थ्य और उनके उपचार के बारे में भी जानकारी देने को कहा है।

आयोग ने कहा है उसका मानना है कि मृतकों के शव और घायलों को एक ही वाहन में ले जाना अमानवीय और अनैतिक है। घायल व्यक्तियों को चोट की तो पीड़ा होगी ही उन्हें इस बात से भी आघात लगा होगा कि उन्हें मजबूरन मृत शरीरों के साथ यात्रा करनी पड़ रही है। अधिकारियों ने उस स्थिति में संवेदनहीनता का परिचय दिया और गरीब श्रमिकों के सम्मान से जीने के अधिकार का उल्लंघन किया।

इस दुर्घटना में 26 श्रमिकों की मौत हो गयी थी और 30 से भी अधिक घायल हुए थे।