बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की घटना के आरोपी को 14 साल कठोर कारावास और नौ हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि जिले के थाना आहार स्थित ग्राम दुलखरा निवासी भोला ने वर्ष 2017 में क्षेत्र निवासी 75 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की थी। इस सम्बन्ध में थाना अहार पर धारा 376,354ए,323 तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
पुलिस ने अभियुक्त भोला को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त कर न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप इसी के तहत शुक्रवार को न्यायालय, एडीजे पोक्सो-3 बुलन्दशहर ने अभियुक्त भोला को दोषी पाते हुए 14 वर्ष का कठोर कारावास व 9,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।