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शार्प शूटर रहे मुन्ना बजरंगी हत्या के मामला में कोर्ट ने दिया ये निर्देश

प्रयागराज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बागपत जिला जेल में माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर रहे मुन्ना बजरंगी की हत्या के आरोपी सुनील राठी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को आज गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में तबादले का निर्देश दिया ।

उच्च न्यायालय ने बागपत के जिला जज से कहा है कि मुकदमे की पूरी पत्रावली सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत को भेजी जाय। उच्च नयायालय ने यह आदेश मामले की जांच कर रही सी बी आई की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। आज यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है।

सीबीआई का कहना था कि खेकरा थाने से कोर्ट में जमा सभी मूल दस्तावेजो के साथ केस का स्थानांतरण उनकी अदालत को किया जाय ताकि मामले में साजिश समेत हत्या की जांच कर दोषियों को सजा दिलायी जा सके ।

इससे पहले प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने पति के हत्या की सीबीआई से जांच कराने के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपते हुए दूसरे जेल से 12 घंटे के भीतर मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल भेजने और उसकी जेल मे हत्या के षडयंत्र की विस्तृत जांच का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि षडयंत्र के पीछे के लोगो का पता लगाया जाय और पता किया जाय कि क्या वास्तव में सुनील राठी ने ही हत्या की है।