औरैया, उत्तर प्रदेश के औरैया में आर्य समाज मैरिज मंडल के नाम से हिंदू विवाह कोर्ट मैरिज व ऑनलाइन विवाह पंजीकरण कराने का फर्जी तरीके से कार्यालय संचालित करने वाले चार नामजद तथा एक अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिला आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान डाॅ. सर्वेश कुमार आर्य ने कोतवाली में दी एक तहरीर में आरोप लगाया कि शहर में कचहरी के सामने स्थित एक दुकान में पंडित ओम प्रकाश अवस्थी व अधिवक्ता सफातउल्ला खान तथा उसके दो पुत्र आसिफ व महताब एवं एक अज्ञात व्यक्ति अवैधानिक रुप से आर्य समाज मैरिज मंडल (पंजीकृत) के नाम से हिंदू विवाह कोर्ट मैरिज व ऑन लाइन विवाह पंजीकरण करने का काम फर्जी तरीके से संचालित कर वैदिक पद्धति को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। जिसमें आरोपियों द्वारा लोगों को आर्य समाज के माध्यम से शादी करवाने व शादी का फर्जी प्रमाण पत्र दिए जाने का काम किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि अधिवक्ता सफातउल्ला खान अपने पुत्रों के अलावा एक अज्ञात व्यक्ति के साथ अपना कार्यालय भी उसी दुकान के पास दूसरी दुकान में संचालित कर रहे हैं, और इन लोगों द्वारा धोखाधड़ी व गुमराह करके आर्य समाज जैसी परातन संस्था को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आर्य समाज मैरिज मंडल नामक संस्था का आर्य समाज मंदिर व आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश से किसी भी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की।
इस प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने जिला आर्य प्रतिनिधि सभा औरैया के प्रधान की तहरीर पर चार नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्षेत्राधिकारी सदर सुरेंद्र नाथ यादव ने बताया कि आरोपी द्वारा फर्जी तरीके से आर्य समाज मैरिज मंडल का कार्यालय चला रहा था। उसके द्वारा जो दस्तावेज दिखाए गए वह दिल्ली के थे। जिनसे यहां औरैया में कार्यालय का संचालन नहीं कराया जा सकता है। इस प्रकरण में आरोपी अधिवक्ता सफातउल्ला खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही अधिवक्ता के दोनों पुत्रों समेत भवन स्वामी के अलावा एक अज्ञात को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।