केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि गृह मंत्रालय को पता चला है कि कुछ राज्य अपने यहां ऐसी गतिविधियां शुरू करने के आदेश जारी कर रहे हैं जिनकी गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी संशोधित दिशा-निर्देशों में अनुमति नहीं दी गयी है।
उन्होंने कहा है कि वह एक बार फिर से सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करते हैं कि संशोधित दिशा- निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाये और पूर्ण बंदी के सभी नियमों को लागू किया जाना चाहिए। गृह सचिव ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने भी गत 31 मार्च को सभी राज्यों को आदेश दिया था कि वे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का शब्दश: पालन कराया जाए।
उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि उन्होंने अधिकारियों से सिर्फ मुख्य कार्य को संचालित करने के लिए लॉकडाउन के दिशा-निर्देशोें के अनुसार कर्मचारियों की सेवाओं लेने के लिए कहा है।