ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालो के लिए बड़ी खुशखबरी…
June 19, 2019
नई दिल्ली, सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया है. मंत्रालय की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है. मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं रहेगी. सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के नियम 8 के तहत ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर बनने के लिए कक्षा 8 पास होना जरूरी है.
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गरीब वर्ग के लोगों की आजीविका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. इस फैसले से उन लोगों को तुरंत फायदा होगा जो 8वीं पास नहीं होने के कारण अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं. सरकार के इस फैसले से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे और यह निर्णय परिवहन के क्षेत्र में लगभग 22 लाख ड्राइवरों की कमी को पूरा करेगा.
मंत्रालय की ओर से बयान में कहा गया कि ऐसे लोग जो आठवीं पास नहीं हैं और लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, अब वे भी लाइसेंस बनवा सकते हैं. केंद्रीय मोटर वाहन 1989 के अनुच्छेद 8 में संशोधन करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई है और इस संबंध में एक मसौदा तैयार कर जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी. हालांकि, नियम में बदलाव के साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सड़क सुरक्षा के नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. कम पढ़े लिखे लोगों को ट्रेनिंग के जरिए सड़क सुरक्षा के नियम बताए जाएंगे.