वाराणसी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के कारण, लगा ये खास प्रतिबंध?


वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के कारण जिला प्रशासन ने लोगों को बगैर आवश्यक कार्य घर से बाहर निकलने पर 31 जुलाई तक प्रतिबंध लगाने के साथ तमाम एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 तथा महामारी अधिनयम 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त अधिकारों के तहत प्रतिबंध का आदेश जारी किया है।
उन्होंने बताया कि बिना किसी ठोस वजह के कारण घर से निकलने पर प्रतिबंध के अलावा और कई आदेश पारित किये गये हैं। कोरोना संक्रमितों से सरकार के स्वास्थ्य की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने तथा पूरी तरह से स्वस्थ्य होने तक अपने घरों में रहने के आदेश दिये गए हैं।
तबियत बिगड़ने की स्थिति में तत्काल कोविड कंट्रोल सेंटर को जानकारी देने एवं कोविड अस्पताल में भर्ती करवाने को कहा है। समय-समय पर साबुन से हाथ धाने एवं अन्य एहतियाती उपाये करने को कहा है।
उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमितों के लिए अपने घरों पर रहने के दौराना मास्क लगाने, बंद कमरे में रहने, परिवार के अन्य सदस्यों के कपड़े, साबुन एवं अन्य दैनिक जरूरत की चीजें साझा नहीं करने को कहा है। उन्होंने बताया कि संदिग्ध कोरोना व्यक्ति की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने से पहले घर से निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।