महाराष्ट्र , महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इसकी रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।
राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर बुधवार को नये दिशानिर्देशों की घोषणा की, जिसमें अनलॉक-5 के तहत दी जाने वाली छूटें भी शामिल हैं।
राज्य सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार होटल, खाद्य, रेस्तरां तथा बार अधिकतम 50 प्रतिशतक कर्मचारियों के साथ पांच अक्टूबर से खोलने की इजाजत होगी। इन प्रतिष्ठानों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर पर्यटन विभाग अलग से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा। साथ ही मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में स्थित गैर-आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली सभी औद्योगिक और विनिर्माण इकाइयों को काम करने की अनुमति दी जाएगी।
रेलवे एमएमआर में लोकल ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। एमएमआर में अपनाये गये प्रोटोकॉल तथा प्रक्रिया के अनुसार पुणे क्षेत्र में लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। वहीं मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय से त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड पास प्राप्त करने के बाद एमएमआर में टिफिन ले जाने वाले डब्बावालों को स्थानीय ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।
ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को राज्य में तथा राज्य के बाहर आने जाने की अनुमति होगी। वहीं स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान तथा कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। वहीं सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, मनोरंजक पार्क, मॉलों में थिएटर, बाजार, ऑडिटोरियम तथा सभागार बंद रहेंगे। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समारोह तथा अन्य बड़ी सभाओं पर भी पाबंदियां जारी रहेंगी।