प्रयागराज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान मुकदमे दाखिल करने की खत्म हो रही मियाद को न्यायालय खुलने की तिथि तक बढ़ाने के आदेश दिये ।
उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 141की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश के सभी न्यायालयों के लिए सामान्य समादेश जारी किया है।
उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि 15 मार्च से अगले आदेश तक कोर्ट बंदी के दौरान मुकदमे दाखिल करने की मियाद जारी रहेगी।
दाखिल करने की मियाद समाप्त होने के बावजूद न्यायालय खुलने पर दाखिले की अनुमति दी जायेगी।
न्यायालय के इस फैसले से जनता को बडी राहत मिली है।
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