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कर्मचारियों के लिये बड़ी खुशखबरी, पालीटेक्निक मे सीधे द्वितीय वर्ष में लें एडमिशन, आवेदन आमंत्रित

लखनऊ, प्रदेश के राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जिनमें प्रवेश सीधे द्वितीय वर्ष में होता है, उनमें कारखाना अधिनियम-1948 के अंतर्गत पंजीकृत उद्योगों के कर्मचारियों के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र मांगे गये हैं।
यह जानकारी देते हुए निदेशक प्राविधिक शिक्षा श्री आर0सी0 राजपूत ने बताया कि ऐसे कर्मचारी जो पूर्णकालिक रूप से कम से कम दो वर्ष से उस उद्योग में कार्यरत हैं तथा ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं, उनके प्रवेश के लिए 10प्रतिशत सीटें द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश के लिए आरक्षित हैं।
उन्होंने बताया कि ये सीटें अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त होंगी तथा इनमें प्रवेश आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए दिया जायेगा।
श्री आर0सी0 राजपूत ने बताया कि पंजीकृत उद्योगों के कर्मचारियों को नामित करने के संबंध में प्रार्थना पत्र का प्रारूप निदेशक प्राविधिक शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
संबंधित उद्योग के सक्षम अधिकारी द्वारा कर्मचारियों के नामांकन की सूचना दिनांक 13 जनवरी, 2020 तक निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 (प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कैम्पस) विकास नगर, कानपुर 208002 को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से प्रत्येक दशा में प्राप्त हो जानी चाहिये, ताकि आगामी सत्र 2020-21 में उनके प्रवेश हेतु कार्यवाही की जा सके।
निदेशक प्राविधिक शिक्षा ने बताया कि किसी भी संस्थान या व्यवसाय में अनुमन्य आरक्षित सीटों से अधिक नामांकन प्राप्त होने की दशा में उन कर्मचारियों को वरीयता दी जायेगी, जिनका संबंधित उद्योग में अनुभव अधिक है।
 आरक्षित सीटों के विरूद्ध प्रवेश न पा सकने वाले कर्मचारियों को राजकीय पालीटेक्निक, संस्थाओं में प्रवेश के लिये आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की छूट होगी।