पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को मिली, अंतरिम राहत फिलहाल जारी

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया में धनशोधन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को मिली अंतरिम राहत फिलहाल कल तक जारी रखी।
न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने गत सोमवार को ईडी से जुड़े मामले में श्री चिदम्बरम को गिरफ्तारी से दी गयी राहत बुधवार तक के लिए बढ़ा दी।
ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कल अपराह्न दो बजे अपना पक्ष रखेंगे।
श्री चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया में निवेश से जुड़े कथित भ्रष्टाचार एवं धनशोधन मामले में सीबीआई और ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं।
इससे पहले आज की सुनवाई के दौरान श्री चिदम्बरम ने ईडी से उनसे की गयी पूछताछ की नकल मांगी।
श्री चिदम्बरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तीन अलग-अलग तारीखों पर ईडी की ओर से की गयी पूछताछ की नकल उपलब्ध कराने की मांग की।
श्री सिब्बल ने खंडपीठ को अवगत कराया कि 29 दिसम्बर, 2018 और 21 जनवरी 2019 को ईडी द्वारा श्री चिदम्बरम की किस तरह पूछताछ की गयी, यह नकल से पता चल जायेगा।
उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी की तरफ से सबूत अचानक अदालत में लाये जा रहे हैं।
श्री सिब्बल ने दलील दी कि ईडी एक ही सवाल बार-बार पूछ रहा है।
एजेंसी ने विदेशी खातों की जानकारी मांगी, लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा कि विदेश में खाता नहीं है।
श्री चिदम्बरम की ओर से पेश दूसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में जांच से बचने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री पूछताछ का सामना करने के लिए हमेशा से उपलब्ध रहे हैं।
उन्होंने ईडी से सवाल किया, “क्या मैंने (श्री चिदम्बरम ने) पूछताछ के लिए उपलब्ध होने से इन्कार किया है?”
श्री सिंघवी ने कहा, “आप पूछताछ में सवाल पूछ रहे हैं तो आरोपी ने क्या जवाब दिया, न्यायालय को बताया जाना चाहिए।”