मथुरा में मन्दिर में नमाज पढ़ने के आरोपी फैजल खां, जेल से रिहा

लखनऊ,  उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा के नन्द बाबा मन्दिर में नमाज पढ़ने के आरोपी फैजल खां को जेल से रिहा कर दिया गया है।
मामला अदालत में विचाराधीन होने का हवाला देते हुये आरोपी ने नन्दबाबा मन्दिर नन्दगांव में नमाज अदा करने से संबंधित प्रश्नो का उत्तर देने से मना कर दिया। फैजल ने इस बात से इंकार किया कि सामाजिक सदभाव बिगाड़ने के लिए उसने नन्दबाबा मन्दिर में नमाज अदा की थी। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह सामाजिक सदभाव बिगाड़ने के बारे में सोच भी नही सकता क्योंकि वह तो खराब माहौल को नेक बनाता रहा है।
पत्रकारो से बातचीत में उसने कहा कि जेल के अन्दर एक ओर आरती एवं दूसरी ओर नमाज यह संदेश देता है कि मोहब्बत का कोई धर्म नही होता। इसी बात को उसने जेल मे उन लोगों से भी सीखा है जो विभिन्न अपराधों में बन्द हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैजल को 18 जुलाई को सशर्त जमानत दी थी तथा उससे कहा था कि वह इस मुकदमें के गवाहों के साथ किसी प्रकार की बातचीत नही करेगा और न ही उनसे राय बदलने को कहेगा। वह मुकदमे की सुनवाई में सहयोग करेगा और मुकदमे के दौरान इस वाद से संबंधित किसी भी घटना को सोशल मीडिया में नही डालेगा।
उसे मथुरा की जेल से गुरूवार को रिहा किया गया था तथा उसके साथी चांद मोहम्मद, आलोक रतन एवं नीलेश गुप्ता अभी फरार चल रहे हैं। फैजल खान एवं चांद मोहम्मद ने 29 अक्टूबर को नन्दबाबा मन्दिर के एक सुनसान भाग में न केवल नमाज अदा की थी बल्कि उसे वायरल भी कर दिया था।
मन्दिर के सेवायत कान्हा गोस्वामी, मुकेश गोस्वामी एंव शिवहरि ने एक नवम्बर की रात 11 बजे इन चारो के खिलाफ धारा 153ए, 295 एवं 505 आईपीसी के अन्तर्गत बरसाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया था जबकि पुलिस ने अगले ही दिन फैजल खान को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया था।

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