लखनऊ, खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों को अपना धान बेचने से पूर्व पंजीकरण अनिवार्य होगा, ताकि उनकी भूमि, उसमें बोये गये धान व बैंक अकाउंट का सत्यापन समय किया जा सके एवं उनको क्रय केंद्रों पर धान विक्रय में असुविधा न हो। धान क्रय के 72 घंटे के अंदर, उनके खाते में धान का मूल्य पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्राप्त हो सके। धान क्रय केंद्रों पर धान की बिक्री हेतु किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल ूूूण्बिेण्नचण्हवअण्पद पर पंजीकरण कराना होगा।
खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पंजीकरण किसान द्वारा स्वयं अथवा जन सूचना केंद्र के माध्यम से अथवा साइबरकैफे के माध्यम से कराया जा सकेगा। किसानों का पंजीकरण, उनके आधार संख्या एवं पंजीकरण के समय किसान के आधार लिंक मोबाइल नंबर पर प्रेषित ओ0टी0पी0 के आधार पर किया जाएगा। धान बिक्री के समय क्रय केन्द्रों पर किसान के स्वयं उपस्थित न होने की दशा में किसान द्वारा पंजीकरण के समय अपने परिवार के सदस्य का विवरण एवं आधार नम्बर फीड कराना अनिवार्य होगा।