अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के बकायेदारों के लिए, एक मुश्त समाधान योजना लागू
December 6, 2019
लखनऊ, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के बकायेदारों के लिए, एक मुश्त समाधान योजना लागू कर दी गई है।
प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 अनु0 जाति वित्त विकास निगम लि0 ने बताया की संचालित योजनाओं के अन्तर्गत वितरित ऋण के बकायेदारों के लिए पुनः एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत बकायेदार से ऋण स्वीकृत के समय निर्धारित ऋण अवधि (36 से 60 माह) का ही साधारण ब्याज जमा कराके शेष अवधि का सम्पूर्ण चक्रवृद्धि ब्याज/दण्डब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया है।
प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि यह सुविधा दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक ही सुलभ है। अतएव शासन की नीति के अनुसार सम्बंधित बकायेदार देय मूलधन एवं ऋण अवधि का ब्याज अदा करके एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते है। ऐसे बकायेदारों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा जिनके वसूली प्रमाण पत्र तहसील को जारी हो चुके है।