लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एमपी एमएलए अदालत ने उन्नाव की पूर्व सांसद अन्नू टंडन समेत चार नेताओं को चार साल पहले धरना प्रदर्शन के दौरान रेल यातायात अवरूद्ध करने के मामले में दो साल की सजा सुनायी है।
एमपी एमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार ने श्रीमती टंडन के साथ तत्कालीन जिलाध्यक्ष सूर्य नारायण यादव, नगर अध्यक्ष अमित शुक्ला और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अंकित परिहार को वर्ष 2017 में ट्रेन रोकने का दोषी करार दिया और दो साल की साधारण कारावास और 25-25 हजार जुर्माने की सजा सुनायी। इसके साथ ही सभी मुल्जिमों की जमानत अर्जी भी मंजूर कर ली गयी है।
12 जून, 2017 को अदालती उन्नाव रेलवे स्टेशन के पास कांग्रेसी नेता अन्नू टंडन और उनके समर्थकों ने धरना प्रदर्शन के दौरान एक ट्रेन रोकी थी और इंजन पर चढ़ कर नारेबाजी की थी। इस घटना से ट्रेन 12 मिनट लेट हुयी थी। मामले की शिकायत रेलवे सुरक्षा बल ने दर्ज कराई थी।