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राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए, बीएस-4 वाहनों की बिक्री के लिए मिली मोहलत

नयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने देश में कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए अपने पहले के आदेश में आज आंशिक संशोधन किया और बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की बिक्री के लिए 10 दिन अतिरिक्त दिये। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिये की गयी सुनवाई के बाद अपने पूर्व के उस आदेश में संशोधन किया जिसके तहत बीएस-4 वाहनों की बिक्री की अंतिम तारीख 31 मार्च निर्धारित की गयी थी।

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न्यायालय ने कहा था कि देश में एक अप्रैल से केवल बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण ही होगा। खंडपीठ ने फेडरेशन ऑफ़ ओटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन (फाडा) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के विश्वनाथन की दलीलें सुनने के बाद अपने आदेश में संशोधन की हामी भरते हुए कहा कि लॉकडाउन खत्म होने पर 10 दिनों के भीतर बीएस-4 वाहनों के बचे हुए स्टॉक में से 10 फीसदी बेचे जा सकते हैं और ये वाहन बिक्री के 10 दिनों के भीतर ही पंजीकृत किए जाएंगे।

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न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि ये वाहन दिल्ली-एनसीआर में नहीं बेचे जाएंगे। साथ ही, जो वाहन 31 मार्च से पहले खरीदे गए है, उनका पंजीकरण बाद में भी हो सकता है। इससे पहले सुनवाई के दौरान श्री विश्वनाथन ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री के लिए कम से कम एक माह की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने दलील दी थी कि 7000 करोड़ का स्टॉक बचा है, 15 हजार यात्री कार, 12 हजार वाणिज्यिक वाहन और सात लाख दोपहिया वाहन दांव पर लगे हैं लेकिन न्यायालय ने एक माह की मोहलत बढ़ाने से इन्कार कर दिया।

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