नयी दिल्ली , सरकार ने शनिवार को चेतावनी दी कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के वेतन भुगतान संबंधी के गोपनीय कार्यालय आदेश की प्रति सोशल मीडिया में डालने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
मंत्रालय ने जारी स्पष्टीकरण में कहा कि व्यय विभाग ने 18 जून को उसके तहत आने वाले लेखा महानियंत्रक कार्यालय और पीएफएमएस परियोजना प्रकोष्ठ में काम करने वाले कर्मचारियों के जून माह के वेतन भुगतान के संबंध में एक गोपनीय कार्यालय आदेश जारी किया था।
मंत्रालय के अनुसार लेखानुदान की सीमा को पार करने से बचने के लिए ये आदेश पत्र जारी किया गया था और यह केवल जून माह के लिए था। मंत्रालय ने कहा है कि इस आदेश पत्र को किसी ने सोशल मीडिया पर जारी कर दिया हैए ऐसा करना वैधानिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के अधीन आता है। लोगों से अागे भेजने से बचना चाहिए अन्यथा कार्रवाई की जा सकती है।