नई दिल्ली,दीपावली से पहले वेतन और बोनस देने के आदेश के बाद पांच फीसदी बढ़े दर से महंगाई भत्ता देने का आदेश भी जारी कर दिया गया। अक्तूबर माह के वेतन के साथ बढ़े दर से मंहगाई भत्ते का नकद भुगतान करने का आदेश है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मंहगाई भत्ते की फाइल स्वीकृत किए जाने के बाद शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने इसका शासनादेश जारी कर दिया। राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को एक जुलाई 2019 से पांच फीसदी बढ़े दर से मंहगाई भत्ता दिए जाने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के साथ ही मंहगाई भत्ते की दर जो 12 फीसदी थी बढ़कर 17 फीसदी हो गई है।
सरकार ने एक जुलाई से 30 सितंबर तक तीन महीने के डीए की धनराशि का भुगतान कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में करने का आदेश दिया है। एक अक्तूबर 2019 से बढ़े हुए डीए का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जाएगा। जिन कर्मचारियों का जीपीएफ खाता नहीं खुला है ऐसे कर्मचारियों के तीन महीने के डीए का भुगतान उनके पीपीएफ खाते में किया जाएगा या एनएससी के रूप में दिया जाएगा।