नयी दिल्ली , सरकार ने कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के नियंत्रण और निगरानी के लिए सरकारी एजेंसियों को ड्रोन के इस्तेमाल की सशर्त अनुमति दे दी है।
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि सरकारी एजेंसियों को इस छूट का लाभ उठाने के लिए डिजिटलस्काईडॉटडीजीसीएडॉटजीओवीडॉटइन पर आवेदन करना होगा।
यह छूट सिर्फ हवाई निगरानी, फोटोग्राफी और सार्वजनिक उद्घोषणाओं तक सीमित होगी। अन्य सभी उद्देश्यों के लिए – कोविड-19 से संबंधित या अन्यथा – सामान्य प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा।
नागर विमानन नियामक ने स्पष्ट किया है कि छूट के साथ सिर्फ बैटरी से चलने वाले ‘रोटरी विंग’ ड्रोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रोनों के सुरक्षित परिचालन की जिम्मेदारी इस्तेमाल करने वाली सरकारी एजेंसी की होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे जानमाल को खतरा न हो।
उन्हें परिचालन के सात दिन के भीतर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर उड़ान का विवरण देना होगा जबकि किसी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सूचित करना होगा।