नयी दिल्ली, सरकार ने हैदराबाद बलात्कार कांड पर गहरा दु:ख प्रकट करते हुए कहा कि वह आतंकवाद और भ्रष्टाचार के साथ-साथ महिलाओं पर अत्याचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ (कतई सहन नहीं करने) की नीति पर काम करेगी और इसके लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में संशोधन करने के लिए तैयार है।
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में शून्यकाल में विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा यह मामला उठाये जाने के बाद स्पष्टीकरण देते हुये कहा कि हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक के साथ जो घटना हुई है उसको लेकर वह उसके परिवार के संपर्क में हैं। वह पुलिस महानिदेशक और हैदराबाद के पुलिस आयुक्त से भी सतत संपर्क में हैं। इस घटना की पूरी संसद ने निंदा की है।
श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार इसके लिए कानूनी कदम उठाने के लिए तत्पर है। केन्द्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जिस प्रकार से आतंकवाद और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है।
सरकार उसी प्रकार से महिला अत्याचार को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ के आधार पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए आईपीसी और सीआरपीसी के संशोधन के लिए तैयार है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) को इसकी जिम्मेदारी दी गयी है। राज्यों को पत्र लिखा गया है और इस बारे में मसौदा तैयार हो गया है।
गृह राज्य मंत्री ने कहा कि इस हादसे में पुलिस को अधिक सक्रियता से काम करना चाहिए था। इस घटना की विदेशों में भी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि यह घटना निर्भया कांड से भी भयंकर है। निर्भया कांड में पीड़िता का बयान मिल गया था और उसका शरीर भी था, लेकिन इस घटना में पीड़िता का बयान और उसका शरीर तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि आवश्यक कानूनी सुधार करने के लिए सरकार को सभी राजनीतिक दलों और स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग मिलना चाहिए।
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने आपात प्रतिक्रिया प्रणाली का एक हेल्पलाइन नंबर 112 शुरू किया है जिसमें 100, 101, 102, 108 आदि कुल दस आपात नंबरों पर स्वत: सूचना पहुँच जाएगी और उपग्रह आधारित भूस्थैतिक प्रणाली से पीड़ित की लोकेशन का पता लगा कर उसे मदद देने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
इससे पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति के नमो नागेश्वर राव ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हैदराबाद की घटना से वह बहुत दु:खी हैं। तेलंगाना सरकार ने पाँच लाख सीसीटीवी कैमरे लगाये हैं। सामाजिक सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू की है। इस घटना के लिए भी पुलिस के 10 दलों का गठन करके छह घंटे के भीतर आरोपियों काे पकड़ लिया गया और लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
श्री राव ने कहा कि यह समस्या केवल तेलंगाना या हैदराबाद की ही नहीं, पूरे देश की है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों पर भी ऐसी ही घटनाओं के बारे में सदन में चर्चा की गयी है। पंद्रहवीं लोकसभा में हम सबने निर्भया कांड के बाद कठोर कानून बनाया था। अब समय आ गया है कि आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव किया जाये ताकि फास्ट ट्रैक अदालतों में 30 दिन के भीतर मामले की सुनवाई पूरी हो और आरोपी को फांसी की सजा मिले।