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सरकारी कर्मचारियों से जबरन वेतन एकत्रित करना लूट के समान- हाईकोर्ट

कोच्चि , सरकारी कर्मचारियों से जबरन वेतन एकत्रित करना लूट के समान है।  त्रावणकोर देवास्वम कर्मचारियों द्वारा जबरन वेतन इकट्ठा करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के कर्मचारियों से एक महीने का वेतन इकट्ठा करने के सरकार के फैसले पर  कहा कि केरल के पुनर्निर्माण के लिए एक माह का वेतन जबरन वसूलना लूट के बराबर है। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के विरोध के बावजूद सरकार ने बाढ़ प्रभावित केरल के पुनर्निर्माण के लिए धन जुटाने के वास्ते सरकारी कर्मचारियों से जबरन एक महीने का वेतन एकत्रित करने के आदेश जारी किये थे।

न्यायालय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वेतन चुनौती के रूप में लोगों से वेतन दान करने की मांग की जबकि, जबरन धन इकट्ठा करना सही नहीं है। सरकार इस तरह से लोगों से वसूली नहीं कर सकती जैसे कि निजी बैंक ऋण के बदले लोगों की संपत्तियां जब्त करते हैं।