नई दिल्ली , सरकार ने आज कहा कि कारोबार को आसान बनाने की मुहिम में घर खरीदने वाले लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा.
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि मकान खरीदने वाले लोगों के हितों पर चोट नहीं पहुंचने दी जाएगी. भू संपदा क्षेत्र को दी गई राहत से अधूरे पड़े मकानों को पूरा करने में मदद मिलेगी और घर खरीदने वालों को उनके उनके मकान मिल सकेंगे सरकार ने भू संपदा अधिनियम के प्रावधानों में ढील दी है जिससे भू संपदा कंपनियों को 3 से 9 महीने तक का समय और मिल सकेगा और वे अपनी परियोजनाएं पूरी कर सकेंगी.
मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भू संपदा अधिनियम में ढील देने के निर्देश दिए है. इससे मकान खरीदने वालों को उनके मकान थोड़ी देर में मिलेंगे लेकिन यह सुनिश्चित रूप से मिलेंगे.