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ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार समाप्त, पंचायत सचिव निलंबित

इटावा, उत्तर प्रदेश में इटावा के भर्थना इलाके के असफपुर गांव में विकास कार्यों में अनियमितता बरतने पर ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार समाप्त करते हुए पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। अनियमितताओं के संबंध में सरकारी धन की वसूली के आदेश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी जितेंद्र बहादुर सिंह ने शनिवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भरथना विकास खंड के ग्राम पंचायत असफपुर के प्रधान और सचिव ने अपने क्षेत्र में कराए विकास कार्यों में भारी अनियमितताएं की शिकायत मिली थी।

उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच मुख्य विकास अधिकारी राजा गणपति आर ने की। जांच में विकास कार्यों में प्रधान और सचिव ने लगभग 31 लाख रुपये की अनियमितता की है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 25 लाख 20 हजार रुपये की अनियमितता पाई गई। अनियमितताओं के संबंध में सरकारी धन की वसूली के आदेश दिए गए हैं।

जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ग्राम प्रधान असफपुर सुनील कुमार के वित्तीय अधिकार अंतिम जांच होने तक समाप्त करते हुए सचिव आदित्यदेव सिंह को निलंबित करने के आदेश दिए गए।