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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए मोदी सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मियों को बड़ी राहत दी है। अब नाइट ड्यूटी करने को वालों को अलग से अलाउंस दिया जाएगा।

अब नई व्यवस्था के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को रात में ड्यूटी करने पर अलग से अलाउंस दिया जाएगा ना कि ग्रेड पे के आधार पर। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कार्मिक विभाग ने इसे लेकर निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं और नई व्यवस्था 1 जुलाई से लागू भी हो चुकी है। अब तक कर्मचारियों को विशेष ग्रेड पे के आधार पर नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता था। नई व्यवस्था के मुताबिक नाइट अलाउंस देने से कर्मचारियों को फायदा होगा और सैलरी बढ़ जाएगी। आइए जानते हैं इस नई व्यवस्था के फायदे।

नाइट ड्यूटी के दौरान हर घंटे के लिए 10 मिनट का वेटेज दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक रात 10 से सुबह 6 बजे तक की गई ड्यूटी को नाइट ड्यूटी माना जाता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए बेसिक पे की सीलिंग 43,600 रुपये प्रति महीने के आधार पर तय की गई है।


इस अलाउंस का भुगतान घंटे के आधार पर होगा जो बेसिक पे और महंगाई भत्ते के कुल योग को 200 से भाग करने (BP+DA/200) के बराबर होगा। बेसिक पे और महंगाई भत्ते का कैल्कुलेशन सातवें वेतन आयोग के आधार पर किया जाएगा। सभी मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों पर यही फॉर्मूला लागू होगा।