हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार के लिये डिजिटल मीडिया अपनाने की दी सलाह

ग्वालियर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने राज्य में होने वाले उपचुनावों से पहले शनिवार को कहा कि किसी भी प्रकार के आयोजन अथवा सभाओं में कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी पाबंदियों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

पीठ ने राजनीतिक दलों को सलाह दी कि वे लोगों के पास जा कर चुनाव प्रचार नहीं करें बल्कि डिजिटल मीडिया का विकल्प चुनें।

गौरतलब है कि 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने है जिनमें 18 सीटें ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में हैं। तीन नवंबर को उपचुनाव होने हैं।

न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति आर के श्रीवास्तव की खंडपीठ आशीष प्रताप सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रचार रैलियों और अन्य आयोजनों से कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की आशंका व्यक्त की गई थी और इसके कुछ उदाहरण पेश किए गए थे।

Related Articles

Back to top button