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पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जानकारी न देने पर हाईकोर्ट नाराज, दिये ये आदेश

प्रयागराज,  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस कांस्टेबल एवं पीएसी भर्ती 2015 में 5000 से अधिक रिक्त रह गए पदों की भर्ती के मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा कोई जानकारी न देने पर नाराजगी जताई है ।

न्यायालय ने कहा है कि यदि अगली नियत तिथि तक जानकारी नहीं उपलब्ध कराई जाती है तो चेयरमैन पुलिस भर्ती बोर्ड एडिशनल सेक्रेटरी और डीआईजी स्थापना अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।

सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने यह आदेश दिया । याची के अधिवक्ता का कहना था 2015 की भर्ती में 5694 पद रिक्त रह गए हैं। इन पर नियुक्ति को लेकर के अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दाखिल की है। उनका कहना है इन पदों को अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड नहीं किया गया है ।इसी प्रकार से 2018 की भर्तियों में रिक्त रह गए पदों को भी कैरी फारवर्ड नहीं किया गया है ।

न्यायालय ने इन दोनों भर्तियों में रिक्त पदों की स्थिति की जानकारी मांगी थी। सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को इस बाबत सूचना प्रेषित की गई है और उनकी ओर से जानकारी उपलब्ध कराने का इंतजार किया जा रहा है । इस पर अदालत ने कहा कि यदि अगली तारीख तक जानकारी नहीं उपलब्ध कराई जाती है तो अधिकारी व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होंगे।