प्रयागराज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस विभाग में तबादले किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार को नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने नरेंद्र सिंह और दो अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
याचीगण का कहना था कि कोरोना संक्रमण के बावजूद उनका तबादला गैर जिले में किया जा रहा है जबकि प्रदेश सरकार ने इसी साल 12 मई को शासनादेश जारी कर कहा था कि कोरोना संक्रमण का संकट समाप्त होने तक सरकारी विभागों में तबादले नहीं किए जाएंगे।
प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि तीन जुलाई को इस शासनादेश का स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया है कि 12 मई का शासनादेश पुलिस विभाग पर लागू नहीं होगा। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचीगण का प्रत्यावेदन नियमानुसार तय करने का निर्देश दिया है।