लखनऊ, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मुद्दे पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है।
हाईकोर्ट ने सरकार का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन खारिज करते हुए ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दे दिया है।
इस मामले में 24 दिसम्बर को याचिकायों और राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी हो गई थी। कोर्ट ने निकाय चुनावों से संबंधित सभी 93 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 27 दिसंबर तक फैसला सुरक्षित कर लिया था।
इस फैसले को सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है।