नई दिल्ली, हाईकोर्ट ने एक जिला जज को निलंबित कर दिया है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को देहरादून के जिला जज प्रशांत जोशी को निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ लोक सेवक आचरण नियमावली के विरूद्ध कार्य करने के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गयी थी ।
जोशी के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने अपने आधिकारिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए अपने एक परिचित के निजी वाहन का उपयोग किया । उन पर आरोप है कि बतौर जिला जज देहरादून उन्होंने 21 और 22 दिसंबर को मसूरी में आयोजित कैंप कोर्ट में जाने के लिए अपने सरकारी वाहन के बजाय प्राइवेट ऑडी कार का उपयोग किया।इसमें जिला जज का बोर्ड लगाया गया था।
यह कार मसूरी स्थित हाईकोर्ट के गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी की गई थी। यह ऑडी कार जिस केवल कृष्ण के नाम से पंजीकृत है, उसके खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इस प्राथमिकी को रद्द करने के संबंध में हाईकोर्ट के समक्ष याचिका भी लंबित है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलीमथ की सिफारिश पर मंगलवार को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए । आदेश में कहा गया है कि अग्रिम आदेश तक वह जिला जज रूद्रप्रयाग मुख्यालय से संबंद्ध रहेंगे और उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना वहां से कहीं नहीं जा सकेंगे ।