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हाईकोर्ट का अधीनस्थ अदालतों के अंतरिम, जमानत, ध्वस्तीकरण आदेश पर खास निर्णय

प्रयागराज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों,अधिकरणो,न्यायिक संस्थाओं द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेश जो इस दौरान समाप्त होने वाले हैं को कोविड 19 के चलते 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है।

इसी तरह जमानत के आदेश, ध्वस्तीकरण और बेदखली पर रोक के आदेश की भी अवधि भी उच्च न्यायालय ने एक जनरल आदेश से 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। मुख्य न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एस डी सिंह की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है।
न्यायालय ने आठ जून एवं 19 जून एवं 10 जुलाई को पारित आदेशों को आगे जारी रखते हुए यह आदेश दिया है।

न्यायालय ने कहा था कि केन्द्र सरकार के अनलाक में काफी छूट दी गयी है। इसके बावजूद लिंक अदालतें एवं हाॅटस्पाॅट एरिया की अदालतों मे काम नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में इस अवधि में समाप्त होने वाले आदेश की अवधि बढायी गयी है। न्यायालय ने कहा था कि जो अंतरिम आदेश पर निर्भर है ,वे यथावत रहेगे। इस आदेश का उन पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

न्यायालय ने आदेश की प्रति आम लोगो की जानकारी के लिए आफीशियल वेबसाइट पर डालने एवं शाफ्ट कापी सभी अदालतों, अधिकरणो,महाधिवक्ता, अपर सालीसिटर जनरल, सहायक सालीसिटर जनरल ,राज्य लोक अभियोजक व अध्यक्ष उ प्र बार काउन्सिल को भेजने को कहा है।
न्यायालय याचिका पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को करेगी।