हाईकोर्ट ने यूपी पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को किया बर्खास्त
May 22, 2019
लखनऊ, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर चयनित श्री शिव प्रसाद जी के निर्धारित आयु सीमा से अधिक होने पर भी गलत नियुक्ति करने के मामले में शिव प्रसाद उच्च न्यायालय द्वारा बर्खास्त कर दिये गए ।
अयोध्या जिले के नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी में कार्यरत डॉक्टर सुशांत श्रीवास्तव द्वारा उच्च न्यायालय में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ऑथर्स के खिलाफ दाखिल एक केस में सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने माना कि उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर चयनित शिव प्रसाद जी के चयन में गड़बड़ी हुई है।
शिव प्रसाद की आयु निर्धारित आयु से अधिक होने के उपरांत भी उन्हें नियमो के विरुद्ध छूट प्रदान की गई है। इस संबंध में शिव प्रसाद के द्वारा उच्च न्यायालय को बताया गया था कि उन्हें स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्पेशल केस माना गया है इसलिए छूट दी गई है परंतु स्पेशल केस क्यों माना गया है इस संबंध में वो न्याय्यालाय को कोई उचित उत्तर न दे पाए ।
उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि सरकार को यह अधिकार है कि वो किसी स्पेशल केस में प्रेफरेंशिएल ओर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में छूट दे सकती है परंतु आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट उपयुक्त पद के लिए जारी विज्ञापन के अनुसार संभव नही है । अतः उच्च न्यायालय ने उनकी नियुक्ति को गलत मानते हुए उन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से बर्खास्त कर दिया