लॉकडाउन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर गृह मंत्रालय ने दिया ये आदेश
April 19, 2020
नयी दिल्ली, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है ई- कामर्स कंपनियों को बीस अप्रैल के बाद भी गैर जरूरी सामान की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं होगी। मंत्रालय ने आज एक आदेश जारी कर कहा है कि ई -कामर्स कंपनी 20 अप्रैल के बाद भी केवल जरूरी सामान की आपूर्ति ही करेंगी और इसके लिए उन्हें अपने वाहनों को सड़क पर उतारने से पहले जरूरी अनुमति भी लेनी होगी।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत मंगलवार को कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में पूर्णबंदी के दूसरे चरण की घोषणा करते हुए इसे तीन मई तक बढाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ जरूरी गतिविधियों को 20 अप्रैल से सशर्त शुरू करने की अनुमति दी जायेगी। हालाकि यह निर्णय पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों के पालन के मूल्यांकन के आधार पर लेने की बात कही गयी थी।
इसके बाद गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी से संबंधित व्यापक दिशा निर्देश जारी किये थे और उनमें कहा गया था कि ई कामर्स कंपनियों को 20 अप्रैल के बाद कारोबार की अनुमति दी जायेगी। गृह मंत्रालय ने आज इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ई -कामर्स कंपनियों पर भी गैर जरूरी सामानाें की आपूर्ति से संबंधित प्रतिबंध लागू रहेगा और वे 20 अप्रैल के बाद भी गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति नहीं कर सकेंगी। जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाली ई-कामर्स कंपनियों को अपने वाहनों काे सड़क पर उतारने से पहले अनुमति लेनी होगी।