अनाधिकृत स्पीड ब्रेकरों पर मानवाधिकार आयोग की निगाह टेढ़ी ?

लखनऊ, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने लखनऊ शहर में बने अवैध स्पीड ब्रेकरों को हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में मानक विरुद्ध स्पीड ब्रेकर बने हों तो इसकी शिकायत आयोग के कार्यालय में की जा सकती है।

आयोग के सचिव जी.एल. मीना ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनमानस के मानवाधिकारों के दृष्टिगत आयोग की दो सदस्यीय खण्डपीठ ने लखनऊ शहर के विभिन्न चौड़े व सकरे मार्गों, कुछ स्थानों व मकान/प्रतिष्ठानों के सामने अनाधिकृत, अनियमित एवं मानक के विरुद्ध अवैध रूप से बने स्पीड ब्रेकरों को हटाने का निर्देश शासन को दिया था।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में शासन द्वारा आयोग को एक आख्या गत 21 जुलाई, को उपलब्ध करायी गयी, जिसमें नगर निगम के स्वामित्व वाले अति संवेदनशील मार्गों, जिसमें स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक स्थलों एवं यातायात की दृष्टि से यथा आवश्यक स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर अनाधिकृत व मानक विरुद्ध बने स्पीड ब्रेकरों को मुहिम चलाकर हटवा दिया गया है।

Related Articles

Back to top button