भिवानी, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंर्तगत पेंशन तीन महीने में एक बार बॉयोमेट्रिक/वाउचर के माध्यम से प्राप्त करना जरूरी है और पात्र व्यक्तियों ने 30 सितंबर तक यदि इस तरीके से पेंशन नहीं ली तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी।
भिवानी जिला समाज कल्याण विभाग ने आज यह जानकारी दी। उनके अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशानुसार पेंशन योजनाओं के लाभार्थी को तीन महीने में कम से कम एक बार बॉयोमेट्रिक/वाउचर से पेंशन लेनी होगी और यदि इस तरह से पेंशन नहीं की जाती है तो तीन माह की पेंशन राशि बैंक/पोस्ट ऑफिस की तरफ से विभाग को वापिस भेज दी जाएगी। उसके बाद लाभार्थी को नए सिरे से पेंशन बनवानी होगी।
कोविड-19 के कारण पेंशन लेने में आ रही कठिनाई की वजह से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पेंशन बॉयोमेट्रिक/वाउचर से निकलवाने की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर की है। अगर कोई लाभार्थी अपनी पेंशन 30 सिंतबर तक अपी पेंशन इस तरीके से नहीं निकालेगा तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी।